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संविधान दिवस :
भारत गणराज्य का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवम्बर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय संविधान में सभी वर्गो के हितों के मद्देनज़र विस्तृत प्रावधानों को शामिल किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न अधिकारों को इसमें सम्मिलित किया गया। भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। आंबेडकरवादी और बौद्ध लोगों द्वारा कई दशकों पूर्व से ही ‘संविधान दिवस’ मनाया जाता है। किन्तु भारत सरकार द्वारा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के 125वें जयंती के अवसर पर वर्ष 2015 से 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया गया। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया था। इस दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉ सर हरीसिंह गौर का जन्मदिवस भी होता है ।
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क्यों लिया गया संविधान दिवस मनाने का फैसला
संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में संविधान के निर्माता डॉ. आंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था।
नोबेल पुरस्कार 2020 विजेता
भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों का समावेश किया गया है। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में है।
भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य :
- भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो 25 भागों, 448 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बंटा है।
- 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का यह संविधान लागू हुआ था।
- 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- भारतीय संविधान 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था।
- मूल भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद (22 भाग) और 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु विभिन्न संशोधनों के फलस्वरूप वर्तमान में 470 अनुच्छेद (25 भाग ) और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।
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