क्या है PUC :-
एयर पलूशन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसमें पता लगाया जाता कि कहीं कोई गाड़ी तय मानकों से ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं छोड़ रही। जांच के बाद सब सही होने पर PUC सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।
हर राज्य में लगभग हर पेट्रोल पंप पर पलूशन चेक सेंटर (प्रदूषण जांच केंद्र) खुला हुआ है। ये उस राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा अथॉराइज्ड होते हैं। PUC सर्टिफिकेट पर उस राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नाम होता है। अगर कोई शख्स मध्यप्रदेश में अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक करा रहा है, तो उसके PUC सर्टिफिकेट पर मध्यप्रदेश सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नाम होगा। साथ ही, उस केंद्र का कोड और पता भी होगा, जहां से PUC सर्टिफिकेट दिया गया है। हर राज्य का PUC सर्टिफिकेट दूसरे राज्य में मान्य होता है। मसलन, अगर आपके पास मध्यप्रदेश में बना PUC सर्टिफिकेट है, तो वह देश के हर राज्य में मान्य होगा।
नई गाड़ियों के लिए नहीं लेना होगा PUC सर्टिफिकेट
नई कार के लिए PUC एक साल तक लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह उस तारीख से माना जाता है, जिस तारीख में कार का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके रजिस्ट्रेशन की तारीख आरसी पर लिखी होती है। नए टू-वीलर के लिए PUC तीन महीने तक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद पलूशन सेंटर जाकर हर तीन महीने में नया PUC लेना पड़ता है।
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PUC के लिए कैसे अप्लाई करें
- प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (RTO) से लाइसेंस लेना होगा।
- नजदीकी आरटीओ ऑफिस में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
- प्रदूषण जांच केंद्र कहीं भी पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के आसपास खोला जा सकता है।
- आवेदन करने के साथ ही 10 रुपए का एफिडेविट देना होगा।
- एफिडेविट में नियम एवं शर्तें भी लिखनी होती हैं।
- लोकल अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा।
- प्रदूषण जांच केंद्र की हर राज्य में अगल-अलग फीस है।
- कुछ राज्यों में ऑनलाइन अप्लाई करने की भी सुविधा है।
- ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए https://vahan.parivahan.gov.in/puc/ पर जाकर रजिस्टर करना होगा।
फीस सभी राज्य में अलग अलग है, फीस की जानकारी के लिए https://vahan.parivahan.gov.in/puc/ पर जाकर चेक किया जा सकता है ।